अगर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की लाभार्थी सूची में आपका नाम नहीं है, तो CPGRAMS पर शिकायत करना सबसे समझदारी भरा कदम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की गई शिकायत सीधे केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होती है- जिसे स्थानीय स्तर पर आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
एक एक्सपर्ट के तौर पर मेरा अनुभव यही कहता है कि इमोशन नहीं, फैक्ट्स काम करते हैं। शिकायत जितनी सटीक, दस्तावेज़ों के साथ और टू-द-पॉइंट होगी, कार्रवाई उतनी ही तेज़ होगी।
क्या है CPGRAMS और यह क्यों असरदार है?
CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है, जहाँ आपकी शिकायत संबंधित मंत्रालय तक ट्रैक होने योग्य तरीके से पहुँचती है।
- हर शिकायत को Registration Number मिलता है
- समयसीमा के भीतर जवाब देना अनिवार्य होता है
- देरी होने पर रिमाइंडर भेजा जा सकता है
PM Awas Yojana में नाम न होने पर CPGRAMS शिकायत कैसे लिखें?
नीचे दिया गया ड्राफ्ट (Template) यूनिवर्सल है। आप इसे हिंदी या इंग्लिश—दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थानीय पकड़ के लिए हिंदी बेहतर रहती है।
CPGRAMS शिकायत का ड्राफ्ट (Template)
विषय (Subject): प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की लाभार्थी सूची में नाम शामिल न होने के संबंध में शिकायत – [आपका नाम]
महोदय/महोदया,
मैं, [अपना नाम], [गांव/वार्ड], [तहसील/ब्लॉक], जिला [जिला], राज्य [राज्य] का निवासी हूँ।
इस शिकायत के माध्यम से निवेदन है कि मैं एवं मेरा परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत पूरी तरह पात्र (Eligible) हैं, फिर भी मेरा नाम लाभार्थी सूची में शामिल नहीं किया गया है।
मेरी स्थिति का संक्षिप्त विवरण:
- वर्तमान आवास स्थिति: मेरा परिवार [कच्चा मकान/झोपड़ी/किराए का मकान] में रहता है। हमारे नाम देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है।
- आर्थिक स्थिति: मेरी पारिवारिक आय सरकार द्वारा निर्धारित EWS/BPL सीमा के अंतर्गत है।
- सर्वेक्षण डेटा: SECC-2011 / आवास+ सर्वे के दौरान मेरी जानकारी दी गई थी। संभवतः डेटा एंट्री त्रुटि या स्थानीय स्तर पर अनदेखी के कारण मेरा नाम Permanent Wait List (PWL) में नहीं दिख रहा है।
(यदि पहले आवेदन किया है तो Registration/ID लिखें: [ID Number]) - स्थानीय प्रयास: मैंने ग्राम पंचायत/नगर निगम से संपर्क किया, परंतु संतोषजनक कारण नहीं बताया गया।
अतः निवेदन है कि
- मेरी पात्रता की दोबारा निष्पक्ष जाँच (Re-verification) कराई जाए।
- मेरा नाम सूची से बाहर रखने का Specific Reason लिखित में बताया जाए, ताकि सुधार किया जा सके।
मैं आवश्यक दस्तावेज़ एवं कच्चे मकान की फोटो संलग्न कर रहा/रही हूँ।
सधन्यवाद,
नाम: [पूरा नाम]
मोबाइल: [नंबर]
आधार (वैकल्पिक): [नंबर]
पूरा पता: [पूरा पता]
शिकायत सबमिट करते समय ये 3 बातें ज़रूर करें
1) सही मंत्रालय चुनें
- ग्रामीण (Rural): Ministry of Rural Development
- शहरी (Urban): Ministry of Housing and Urban Affairs
2) पुख्ता सबूत (Attachments) लगाएँ
- वर्तमान कच्चे मकान की फोटो
- आधार कार्ड की कॉपी
- यदि पहले ग्राम प्रधान/पार्षद को आवेदन दिया है, तो उसकी रिसीविंग
3) ट्रैकिंग और फॉलो-अप
- सबमिट के बाद मिलने वाला Registration Number सुरक्षित रखें
- 30–45 दिन में जवाब न आए तो उसी नंबर से रिमाइंडर भेजें
क्यों ज़्यादातर शिकायतें रिजेक्ट हो जाती हैं?
- विषय (Subject) अस्पष्ट होता है
- पात्रता के स्पष्ट फैक्ट्स नहीं लिखे जाते
- Attachments नहीं लगाए जाते
- गलत मंत्रालय चुना जाता है








