अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। सरकार की दी हुई डेडलाइन अब सिर पर आ चुकी है। 31 दिसंबर, 2025 आखिरी तारीख है।
आज 23 दिसंबर है, यानी आपके पास अब मुश्किल से सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है। अगर इस तारीख तक आपने लिंकिंग नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड पूरी तरह से ‘बेकार’ (Inoperative) हो जाएगा। इसका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट, सैलरी और इनकम टैक्स रिफंड पर पड़ेगा।
क्यों जरूरी है अभी लिंक करना?
सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाले पैन कार्ड किसी काम के नहीं रहेंगे। इसका मतलब है:
- आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- आपका रुका हुआ टैक्स रिफंड अटक जाएगा।
- बैंक में ₹50,000 से ज्यादा का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
- म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश रुक सकता है।
जिन लोगों का पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना है और आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए अलॉट हुआ है, उनके लिए यह अनिवार्य है।
घर बैठे फ्री में कैसे लिंक करें?
आपको किसी साइबर कैफे जाने या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह काम आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं। बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। किसी भी फर्जी साइट से बचें।
- विकल्प चुनें: होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
- डिटेल्स भरें: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- वेरीफाई करें: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरें।
- कन्फर्मेशन: अगर आपका नाम और जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों में मैच होती है, तो लिंकिंग तुरंत हो जाएगी।
(नोट: अगर नाम में गड़बड़ी है, तो पहले आधार या पैन में सुधार करवाएं।)
आधार कार्ड और पैन कार्ड पहले से लिंक हैं, कैसे चेक करें?
अगर आपको याद नहीं है कि आपने लिंक किया है या नहीं, तो रिस्क न लें। तुरंत चेक करें:
- वेबसाइट पर “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
- पैन और आधार नंबर डालें।
- स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं।
आप SMS के जरिए भी पता कर सकते हैं। अपने मोबाइल से टाइप करें: UIDSTATUS <12 digit Aadhaar> <10 digit PAN> और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
देरी करने पर क्या होगा नुकसान?
अगर 31 दिसंबर 2025 की तारीख निकल गई, तो पैन ‘Inoperative’ हो जाएगा। इसे दोबारा चालू करवाने के लिए आपको जुर्माना (Penalty) देना पड़ सकता है। धारा 234H के तहत लेट फीस लग सकती है और पैन दोबारा एक्टिव होने में समय भी लग सकता है।
इसलिए, 31 तारीख का इंतजार न करें। सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए यह काम आज ही निपटा लें।











